University Corner

Research

रैगिंग - एक दण्डनीय अपराध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के नियम-7 के अनुसार रैगिग एक अपराधिक गतिविधि है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) रैगिंग अधिनियम 2009 के नियम-6 6.3 दिनांक 17 जून 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग निषेध समिति का गठन हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यदि रैगिंग संबंधी कोई भी घटना समाने आती है, तो सम्बन्धित से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, सन्तोषजनक उत्तर न पाये जाने की स्थिति में संबंधित को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
Anti Ragging Cell (एन्टी रैगिंग समिति)

एन्टी रैगिंग हेतु आवश्यक सूचना

प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री , कुलपति अध्यक्ष
थानाध्यक्ष, बहादराबाद, हरिद्वार (पदेन) पुलिस अधिकारी
श्री लखेन्द्र गौथियाल, वित्त नियन्त्रकनागरिक प्रशासन
डॉ. शिव शंकर जायसवाल, पत्रकार पत्रकार प्रतिनिधि
डॉ. विनय सेठी, सहायक आचार्यNGO प्रतिनिधि
श्री बृजेश यादव, अभिभावक माता-पिता के प्रतिनिधि
श्री विपिन कुमार, पूर्व छात्र, हरिद्वार पूर्व छात्र प्रतिनिधि
श्री अर्पित सैनी, नवीन छात्र नवीन छात्र प्रतिनिधि
श्री सुभाष पोखरियाल, कनिष्ठ सहायक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि
डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र, सहायक आचार्य शिक्षक (पुरुष)
डॉ. उमेश कुमार शुक्ल, सहायक आचार्य शिक्षक (पुरुष)
डॉ. श्वेता अवस्थी , सहायक आचार्य शिक्षक (महिला)
डॉ. अजय परमार, सहायक आचार्य संयोजक, एन्टी रैगिंग समिति+919411733108
Anti Ragging Afidavit for Colleges

Click to Proceed.
Contact Details

Contact No.: +919411733108 , +919412998994
Email: registrar@usvv.ac.in
HelpLine Number

Contact No.: 18001805522, 1098, 181, 100
Email: helpline@antiragging.in